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Wednesday, December 25, 2024

आईसीएआई पेशेवर कदाचार के लिए पूरी सीए फर्म के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में सीए संस्थान की अनुशासन समिति (डीसी) को संपूर्ण सीए फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है, भले ही किसी शिकायत में आरोपों के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता हो।

बीएसआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी, प्राइस वाटरहाउस और लवलॉक एंड लुईस सहित फर्मों के भागीदारों द्वारा दायर 10 रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने फैसला सुनाया कि डीसी पेशेवर कदाचार के आरोपों के जवाब में, जैसा उचित समझे, पूरी फर्म या उसके व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

दस रिट याचिकाओं में जो मुख्य प्रश्न उठा था, वह यह था कि क्या सीए संस्थान सीए अधिनियम के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है या क्या आईसीएआई को केवल एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसे फर्म द्वारा “उत्तरदायी सदस्य” के रूप में पहचाना जाता है?

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि आईसीएआई के पास उन भागीदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, जिनका नाम या पहचान कथित कदाचार के लिए जिम्मेदार के रूप में नहीं है। अगर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया होता, तो आईसीएआई के पास प्रभावी रूप से केवल उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होता, जिन्हें फर्म द्वारा स्वयं ‘उत्तरदायी सदस्य’ के रूप में पहचाना जाता है, न कि पूरी फर्म के खिलाफ।

महत्वपूर्ण निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय का ताजा फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2009 में सत्यम घोटाले के उजागर होने के बाद से ही सीए संस्थान यह रुख अपना रहा है कि उसे दोषी फर्म के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार है। हालांकि ऑडिट फर्मों ने इस रुख को चुनौती देते हुए कहा कि फर्म को दंडित करने या उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है।

हालांकि, वर्ष 2022 में सीए अधिनियम में किए गए संशोधनों के साथ, ऑडिट फर्मों को भी अनुशासनात्मक तंत्र के अंतर्गत लाया गया। एकमात्र मुद्दा यह है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने अभी तक इस अनुशासनात्मक तंत्र से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित नहीं किया है।

सिंह ने कहा कि सीए वित्तीय प्रणाली के “द्वारपाल” की तरह हैं, तथा उन्होंने एक उचित तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई कदाचार न हो तथा पेशे की मजबूती और अखंडता को बनाए रखा जा सके।

सिंह ने शुक्रवार को जारी 71 पृष्ठ के आदेश में कहा, “यदि कंपनियों को दशकों से चल रहे कथित कदाचार के संबंध में केवल एक ही व्यक्ति पर आरोप लगाने की अनुमति दी जाती है, तो अधिनियम और नियमों का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।”

एमसीए के लिए दिशा निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने नवीनतम फैसले में एमसीए को 2022 के संशोधन अधिनियम द्वारा पारित संशोधनों को “शीघ्रता से” अधिसूचित करके भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) को मजबूत करने का निर्देश दिया है।

इसने एमसीए से परामर्श करने को भी कहा है ताकि स्पष्ट रूप से वह रूपरेखा निर्धारित की जा सके जिसके तहत बहुराष्ट्रीय लेखा फर्में (एमएएफ) काम कर सकें, जिनकी भारत में उपस्थिति भी आवश्यक है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है, “ऐसी फर्में (MAF) युवाओं के लिए अपार अवसरों के साथ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भारत में लाने में भी योगदान देती हैं। वे वैश्विक स्तर पर भी भारतीय व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार, लाइसेंसिंग समझौतों, ब्रांड उपयोग आदि से संबंधित प्रावधानों पर भी गौर करने की आवश्यकता है।”

यह नवीनतम निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि एमसीए ने अभी तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) अधिनियम 2022 में पेश किए गए महत्वपूर्ण अनुशासनात्मक तंत्र से संबंधित परिवर्तनों को लागू नहीं किया है।

हालाँकि, मई 2022 में – संसद में इस कानून के अधिनियमित होने के एक महीने बाद – इस कानून के अधिकांश प्रावधानों को लागू कर दिया गया।

इस संशोधन कानून ने अन्य बदलावों के साथ-साथ तीन व्यावसायिक संस्थानों में अनुशासनात्मक तंत्र में भी बदलाव किया है। इसने अनिवार्य किया कि इन संस्थानों में अनुशासन समिति का पीठासीन अधिकारी कोई गैर-सदस्य होगा। हालांकि, संस्थानों के लिए एक राहत की बात यह है कि सरकार केवल उनके संबंधित केंद्रीय परिषद द्वारा अनुशंसित नामों में से ही अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

अनुशासन समिति के पुनर्गठन के एक भाग के रूप में, कानून ने इसकी संरचना में परिवर्तन किया था, ताकि 2+3 फार्मूला (दो संस्थान द्वारा नामित सदस्य और तीन गैर-संस्थान सदस्य) लागू किया जा सके।

इस बीच, आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष अमरजीत चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से सीए संस्थान को मजबूती मिली है और यह एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि सत्यम घोटाले के बाद, आईसीएआई ने सरकार से संपर्क किया था और बताया था कि असाधारण परिस्थितियों में उसे दोषी ऑडिट फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी जानी चाहिए। संबंधित संशोधन 2022 में ही हुआ।

आईसीएआई की चिंताएं

स्मरणीय है कि सीए संस्थान ने – 2022 में कानून के अधिनियमित होने से पहले – कहा था कि अनुशासन समिति का पुनर्गठन उसके लिए सर्वोत्तम परिणाम नहीं था और इसलिए, उसने एमसीए को पत्र लिखकर प्रावधान पर पुनर्विचार करने की मांग की थी।

आईसीएआई ने पहले के 3+2 फॉर्मूले को जारी रखने को प्राथमिकता दी थी और यह भी कहा था कि अनुशासनात्मक तंत्र के कुशलतापूर्वक काम करने के लिए पीठासीन अधिकारी को संस्थान का सदस्य और चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। हालाँकि, इन विचारों को केंद्र ने स्वीकार नहीं किया।



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