नई दिल्ली:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के खिलाफ दायर अपने आरोपपत्र में कहा है कि वह दिल्ली आबकारी नीति में हेरफेर और छेड़छाड़ में शामिल थीं।
सीबीआई ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी सुश्री कविता की भूमिका न केवल अग्रिम धनराशि एकत्र करने में बल्कि हवाला चैनल के माध्यम से गोवा में अवैध रूप से अर्जित धन के हस्तांतरण में भी सामने आई है।
यह पता चला है कि उसके सह-आरोपी सहयोगी, अर्थात अभिषेक बोइनपल्ली और पीए अशोक कौशिक, हवाला चैनल के माध्यम से गोवा में अवैध धन के हस्तांतरण में शामिल थे।
यह खुलासा हुआ है कि आरोपी अरविंद कुमार सिंह, जो आरोपी मूथा गौतम और आरोपी के कविता के सह-आरोपी सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली के स्वामित्व वाले इंडिया अहेड न्यूज के प्रोडक्शन कंट्रोलर-कम-कमर्शियल हेड के रूप में कार्यरत था, ने साउथ ग्रुप के आरोपियों के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया है और हवाला चैनल के माध्यम से दिल्ली से गोवा में 7.10 करोड़ रुपये की अवैध धनराशि के हस्तांतरण में प्रमुख भूमिका निभाई है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद कविता को 26 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।
अदालत ने हमें कविता और अन्य के वकील को पूरक आरोपपत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
मामले को अगली सुनवाई की तारीख पर दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
न्यायालय ने 8 जुलाई को आरोप पत्र (इस मामले में तीसरा अनुपूरक आरोप पत्र) पर संज्ञान लेने के संबंध में आदेश सुरक्षित रख लिया था।
अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है। हमें पता है कि एक नीति बनाई गई थी और उसमें साउथ ग्रुप का प्रभाव था। समूह के सभी प्रमुख लोग कविता के आदेश के तहत काम करते थे।
उन्होंने टीडीपी सांसद मगुंटा एस रेड्डी के बयान भी पढ़े, जिन्होंने 16 मार्च, 2021 को दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात की थी। उनके बेटे राघव मगुंटा ने भी इसकी पुष्टि की।
उन्होंने यह भी कहा कि हम जिन बयानों पर भरोसा कर रहे हैं, उनमें सरथ रेड्डी, गोपी कुमारन और राघव मगुंटा के नाम शामिल हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अंततः कविता के खिलाफ बोलेंगे।
डीपी सिंह ने कहा कि चूंकि अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है, इसलिए यह आरोप पत्र केवल विचार करने और आरोपी को सम्मन भेजने के सीमित उद्देश्य के लिए है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 6 जून को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा दायर यह तीसरा पूरक आरोप पत्र है।
कविता सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें सबसे पहले 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद 11 अप्रैल को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया।
1 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आबकारी नीति मामले से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
कविता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वह दो बच्चों की मां है, जिनमें से एक नाबालिग है और फिलहाल सदमे में है तथा उसका इलाज चल रहा है। कविता ने अपनी नई जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों द्वारा उसे इस घोटाले में घसीटने की कोशिश की गई है।
उन्होंने जमानत याचिका के माध्यम से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का पूरा मामला पीएमएलए की धारा 50 के तहत सरकारी गवाह, गवाहों या सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों पर टिका है। अभियोजन पक्ष की शिकायतों में एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो बयानों की पुष्टि करता हो। ऐसा एक भी सबूत नहीं है जो आवेदक के अपराध की ओर इशारा करता हो।
उन्होंने आगे कहा कि आवेदक की गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि पीएमएलए की धारा 19 का अनुपालन नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि न तो वास्तविक नकदी लेनदेन के आरोप की कोई पुष्टि हुई है और न ही धन का कोई सुराग सामने आया है, इसलिए, गिरफ्तारी आदेश में व्यक्त अपराध की संतुष्टि महज दिखावा और दिखावा है।
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ा दिया गया।
जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने “अवैध” लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया तथा पकड़े जाने से बचने के लिए अपने खातों में गलत प्रविष्टियां कीं।
आरोपों के अनुसार, आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का निर्णय लिया था।
जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, लेकिन कोविड-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई और सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)