नई दिल्ली:
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के रसोई के बर्तनों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 14 मार्च को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी कर इन रसोई के बर्तनों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया।
भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) चिह्न बीआईएस द्वारा विकसित किया जाता है, जो उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा का आश्वासन देता है।
बीआईएस के अनुसार, आदेश में ऐसे किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्युमीनियम बर्तनों के निर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिन पर बीआईएस मानक चिह्न नहीं लगा हो।
एक बयान में कहा गया कि आदेश का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद अखंडता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
यह विकास बीआईएस द्वारा रसोई के सामान के लिए हाल ही में तैयार किए गए व्यापक मानकों के अनुरूप है, जिसमें स्टेनलेस स्टील के लिए आईएस 14756:2022 और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए आईएस 1660:2024 शामिल हैं।
मानकों में सामग्री की आवश्यकताएं, डिजाइन विनिर्देश और प्रदर्शन पैरामीटर शामिल होते हैं।
सरकार ने कहा कि इस कदम से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और विनिर्माता सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)