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Tuesday, December 24, 2024

अस्पताल अग्निकांड: दिल्ली एलजी ने नर्सिंग होम के पंजीकरण में कथित अनियमितताओं के लिए स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी को निलंबित किया

स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) आरएन दास को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को निलंबित कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, दास कथित तौर पर “निजी नर्सिंग होम के अनियमित और अवैध पंजीकरण में शामिल थे”, जिसमें विवेक विहार का नर्सिंग होम भी शामिल है, जहां आग लगने से छह नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी।

समाचार पर प्रतिक्रिया देते हुए भारद्वाज ने दावा किया कि उपराज्यपाल उन सलाहकारों, परामर्शदाताओं और अन्य लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिन्हें आप सरकार ने “कार्यालयों को खाली” करने और विभागीय कार्यों को बुरी तरह बाधित करने के प्रयास में नियुक्त किया था।

दास ने कहा कि उन्हें अपने निलंबन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है तथा उन्होंने इस पर और टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

बुधवार को जारी आदेश में सतर्कता निदेशालय ने कहा, “माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम-10 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएनसीटीडी के माननीय मंत्री (स्वास्थ्य) के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) डॉ. आरएन दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हैं।”

निदेशालय ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को लिखे पत्र में आगे कहा कि उपराज्यपाल ने संगठन को दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 और नियमों के तहत नर्सिंग होम पंजीकरण की “तत्काल व्यापक जांच” करने और 5 जून तक की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया है।

एलजी के अनुसार, अस्पताल में आग लगने की घटना ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कुप्रबंधन, आपराधिक उपेक्षा और मिलीभगत को उजागर किया है, जिसके बाद मंगलवार को उन्होंने शहर के सभी निजी नर्सिंग होम के पंजीकरण और नियामक प्रशासन की एसीबी से गहन जांच कराने का आदेश दिया।

एक अधिकारी ने कहा, “अधिकारी को निलंबित करने का तात्कालिक कारण ज्योति नर्सिंग होम, शहादरा को वैध पंजीकरण अवधि से परे अनधिकृत और अवैध रूप से चलाने के संबंध में कथित कदाचार है, जब वह नर्सिंग होम सेल के चिकित्सा अधीक्षक भी थे।”

अधिकारियों ने आरोप लगाया कि 25 मई को विवेक विहार स्थित बेबी केयर सेंटर में लगी आग की घटना नर्सिंग होम सेल की लापरवाही का ताजा उदाहरण है।

एक अधिकारी ने कहा, “यहां भी डॉ. आरएन दास ने लंबित मुकदमे की स्थिति और अग्नि सुरक्षा सहित विभिन्न वैधानिक अनुपालनों के संबंध में नर्सिंग होम द्वारा दिए गए वचन को जानने की परवाह किए बिना नर्सिंग होम के पंजीकरण की अनुमति दे दी थी।”

अधिकारी ने कहा कि ये घटनाएं दर्शाती हैं कि दास, जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन के ओएसडी के रूप में काम किया था, ने “स्पष्ट रूप से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।”

10 जनवरी 2011 से 18 मई 2015 तथा 31 जनवरी 2018 से 2 सितम्बर 2022 के बीच दास ने नर्सिंग होम सेल में काम किया।

विवेक विहार स्थित नवजात शिशु अस्पताल कथित तौर पर अपने लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी चल रहा था और भाजपा ने दास पर इस अस्पताल के पंजीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया है।

पिछले महीने की शुरुआत में, दास को सतर्कता निदेशालय द्वारा 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 60 करोड़ रुपये मूल्य की व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, दस्ताने, मास्क और रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) किट जैसी विभिन्न वस्तुओं की खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

भारद्वाज ने दावा किया कि शहरी विकास, जल बोर्ड और डीएसआईआईडीसी विभागों में उनके अन्य ओएसडी को भी हटा दिया गया है।

उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मेरे कार्यालय में काम करने वाले सभी ओएसडी और सचिवों को उनके खिलाफ किसी न किसी जांच में फंसाने की कोशिशों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कोई भी मामला मेरे कार्यकाल का नहीं है। वे पुराने मामलों में हेराफेरी कर रहे हैं और उन्हें निलंबित कर रहे हैं। जांच के नाम पर वह व्यक्ति निलंबित ही रहेगा।”

उन्होंने आरोप लगाया, “उन्होंने जांच की आड़ में उन्हें या तो निलंबित कर दिया है या हटा दिया है, क्योंकि एलजी मेरा कार्यस्थल खाली कराना चाहते हैं। एलजी के कार्यालय द्वारा मेरे अधिकारियों को हटाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।”

अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिली थी कि पूर्वी ज्योति नगर के बी-32 स्थित ‘ज्योति क्लिनिक एंड नर्सिंग होम’ नामक नर्सिंग होम, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा 27 नवंबर 2018 को जारी आदेश के तहत पंजीकरण रद्द किए जाने के बावजूद “अवैध और गैरकानूनी तरीके से” चल रहा था।

आरोप है कि नर्सिंग होम के प्रबंधन ने वर्ष 2014 में अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, जिसे स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीजीएचएस) के अधिकारियों ने लंबित रखा, जिससे वैध लाइसेंस के बिना लंबे समय तक इसे अनधिकृत तरीके से चलाने में मदद मिली।

नर्सिंग होम को तीन वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

एक अधिकारी ने कहा, “इस मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की गई थी, जिसमें निष्कर्ष निकला था कि तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक (नर्सिंग होम सेल) और स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी डॉ. आरएन दास क्लिनिक के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए पूरी तरह जिम्मेदार थे।”

सतर्कता निदेशालय ने बुधवार को भारद्वाज के सचिव को एक अलग पत्र में कहा कि उपराज्यपाल ने विवेक विहार अस्पताल में आग की घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और “निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के नियामक प्रबंधन में मंत्रिस्तरीय निगरानी की पूर्ण अनुपस्थिति” को चिह्नित किया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि इस पूरे प्रकरण से नर्सिंग होम के पंजीकरण देने और नवीनीकरण में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की घोर कुप्रबंधन, आपराधिक उपेक्षा और मिलीभगत सामने आई है।

पत्र में कहा गया है, “इसके साथ ही, यह दिल्ली के असहाय निवासियों के स्वास्थ्य और जीवन से सीधे जुड़े मामले में मंत्री की जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।”

इसके अलावा, एलजी ने कहा कि इस तरह की त्रासदी के बाद भी, जिससे “राजनीतिक नेतृत्व” की अंतरात्मा को झकझोरना चाहिए था, वह इस बात से निराश हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री ने “केवल दिखावटी बातें कीं और बहाने ढूंढ़ते हुए जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।”

पत्र में उपराज्यपाल के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने कहा कि प्रशासन सोशल मीडिया पर नहीं चलाया जा सकता, न ही ऐसे गंभीर मामलों को दबाकर चलाया जा सकता है।

दिल्ली में 1,190 नर्सिंग होम हैं, जिनमें से एक चौथाई से ज़्यादा बिना वैध पंजीकरण के चल रहे हैं। एलजी ने दावा किया कि इसके अलावा, शहर में कई नर्सिंग होम ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया, लेकिन फिर भी चल रहे हैं।

सतर्कता निदेशालय के पत्र में सक्सेना के हवाले से कहा गया है, “गरीबों और समाज के वंचित वर्गों को सेवा प्रदान करने वाले ऐसे नर्सिंग होम का अस्तित्व ही राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की गंभीर कमी के बड़े मुद्दे को दर्शाता है।”

उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा मुद्दा है जिसे सार्वजनिक तौर पर किए गए दावों के विपरीत नजरअंदाज कर दिया गया है।

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