राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलुरु पीठ ने संकटग्रस्त एडटेक प्रमुख बायजू को मौजूदा शेयरधारकों और उनकी शेयरधारिता के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
13 जून को उपलब्ध कराए गए आदेश में कहा गया है, “मुख्य याचिका के निपटारे तक मौजूदा शेयरधारकों और उनकी शेयरधारिता के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी।”
आदेश में बायजू को दूसरे राइट्स इश्यू की राशि का उपयोग करने से रोक दिया गया है, जो निवेशकों के अनुसार 13 मई को शुरू हुआ था और 13 जून को समाप्त होना था तथा इसे मुख्य याचिका के निपटारे तक एक अलग खाते में जमा किया जाना था।
एनसीएलटी के आदेश में कहा गया है, “प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस प्रस्ताव के संबंध में दूसरे राइट्स इश्यू के खुलने के बाद से अब तक एकत्र की गई राशि को एक अलग खाते में रखें, जिसका उपयोग मुख्य याचिका के निपटारे तक नहीं किया जाना चाहिए।”
न्यायाधिकरण ने बायजू को निर्देश दिया कि वह 29 जनवरी को राइट्स इश्यू खुलने से लेकर आज तक संबंधित एस्क्रो बैंक खातों का पूरा ब्यौरा 12 जून से 10 दिनों के भीतर दाखिल करे।
इसके अलावा, बायजू को अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि से पहले 2 मार्च को किए गए आवंटन का पूरा विवरण दाखिल करना होगा। इसमें शेयरधारक का नाम, 27 जनवरी को रखे गए इक्विटी शेयर, राइट्स ऑफर के अनुसार पात्रता और 23 मार्च को आवंटित इक्विटी शेयर जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए; साथ ही अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के बाद आवंटित इक्विटी शेयर भी शामिल होने चाहिए, आदेश में कहा गया है।
यह आदेश कंपनी के निवेशकों जैसे पीक XV पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, चैन-जुकरबर्ग इनिशिएटिव और प्रॉसस द्वारा दायर ‘उत्पीड़न और कुप्रबंधन’ आवेदन के संबंध में पारित किया गया था।
अब इस मामले की सुनवाई 4 जुलाई को होने की उम्मीद है।
इससे पहले 27 फरवरी को न्यायाधिकरण ने बायजू को निर्देश दिया था कि वह अपनी अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाए बिना राइट्स इश्यू में भाग लेने वाले निवेशकों को शेयर आवंटित न करे। कंपनी को निवेशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राइट्स इश्यू से प्राप्त राशि को एस्क्रो खाते में रखने के लिए भी कहा गया था।