नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं और कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी चुनौती पर अपना फैसला सुनाएगा।
पीटीआई द्वारा उद्धृत 13 सितंबर की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ आज फैसला सुनाएगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, एक में जमानत से इनकार को चुनौती दी गई है और दूसरी में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। आप नेता को 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था।
आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, “हमें बहुत उम्मीद है। हम कल का इंतजार कर रहे हैं।”
दिल्ली आबकारी नीति मामला
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है।
सीबीआई और ईडी का दावा है कि नीति में संशोधन में अनियमितताएं हुईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद सीबीआई द्वारा प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र किए जाने के बाद, इसे अनुचित या अवैध नहीं माना जा सकता। हालांकि, अदालत ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में जमानत मांगने का विकल्प दिया।
ईडी ने दिल्ली के सीएम को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।