नई दिल्ली:
दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आप नेता आतिशी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए रो पड़ीं। मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाएदिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री पर शराब नीति मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी के एक स्कूल में बोलते हुए आतिशी ने कहा, “आज सच्चाई की जीत हुई है, दिल्ली के छात्रों की जीत हुई है। उन्हें जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी।”
आप नेताओं ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘एक दुखद घटना’ करार दिया। “सत्य की जीत”श्री सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ़्तारी के लगभग 18 महीने बाद ज़मानत दी गई थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन द्वारा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कहा गया कि मुकदमे में महत्वपूर्ण प्रगति के बिना श्री सिसोदिया की कैद जारी रखना “न्याय का मज़ाक” होगा।
आतिशी ने कहा, “यह सत्य की जीत है। उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था। उन्होंने दिल्ली के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य दिया। आज हम खुश हैं और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। यह दिल्ली की जनता की जीत है।”
पिछले साल 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए गए श्री सिसोदिया अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को लेकर विवाद के केंद्र में रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बाद में उन्हें 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी (एफआईआर) से उपजे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। श्री सिसोदिया ने दो दिन बाद 28 फरवरी, 2023 को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
इस मामले को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में अरविंद केजरीवाल सहित कई हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई हैं। गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांचे जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में श्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी। सुनवाई की अध्यक्षता कर रही विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने के बाद श्री केजरीवाल की हिरासत बढ़ा दी।
55 वर्षीय केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था, जबकि वे पहले से ही न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में थे, जहां उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले के सिलसिले में रखा गया था। ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी इससे पहले 21 मार्च को हुई थी।
12 जुलाई को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बावजूद, श्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक आवश्यक जमानत बांड जमा नहीं किया है।