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Monday, December 23, 2024

कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले में मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र और बंगाल से कहा, “राजनीतिकरण न करें”

कोलकाता में 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं

नई दिल्ली:

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आज केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के वकीलों से कोलकाता के डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले का राजनीतिकरण नहीं करने का आग्रह किया और जोर देकर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी नोकझोंक के दौरान चीफ जस्टिस ने यह टिप्पणी की। श्री सिब्बल ने कोर्ट से अनुरोध किया कि भड़काऊ बयान न दिए जाएं, इसके लिए कदम उठाए जाएं। इस पर श्री मेहता ने जवाब दिया, “किसी को भी कोई बयान नहीं देना चाहिए। हमारे पास पश्चिम बंगाल राज्य के मौजूदा मंत्री का बयान है। यह बहुत गंभीर बात है। (मंत्री ने कहा) कि अगर कोई नेता के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो उंगलियां काट दी जाएंगी।”

जवाब में, श्री सिब्बल ने कहा, “फिर मैं विपक्ष के नेता का बयान पढ़ूंगा। ‘गोलियां चलाई जाएंगी’ यही उन्होंने कहा है। सुवेंदु (अधिकारी) ने कहा है।”

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “कृपया इसका राजनीतिकरण न करें, कानून अपना काम करेगा। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि त्वरित और कुशल जांच के बाद कानून अपना काम करे।”

यह बयान बंगाल की राजधानी में हुए खौफनाक अपराध को लेकर बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद के बीच आया है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही है और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा राज्य सरकार की छवि खराब करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है।

पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि वह डॉक्टरों के कल्याण और सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। पीठ ने कहा, “हम सिर्फ दिशा-निर्देश नहीं बनाने जा रहे हैं, बल्कि हम एक लागू करने योग्य निर्देश पारित करने जा रहे हैं।”

सुनवाई के दौरान, डॉक्टरों के विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई वकीलों ने पीड़ितों के लिए न्याय और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षित कार्य स्थितियों की मांग करने वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की चिंता व्यक्त की।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय और चिकित्सा हड़ताल पर नहीं जा सकते। इससे पहले पीठ ने कहा कि डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी पर लौटना चाहिए क्योंकि देश के गरीब लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता।

कार्यवाही की शुरुआत में, एम्स नागपुर के रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से पेश हुए एक वकील ने कहा कि डॉक्टरों को अनुपस्थित इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वे विरोध प्रदर्शन पर हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “यदि वे ड्यूटी पर हैं, तो उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा और यदि वे ड्यूटी पर नहीं हैं, तो कानून का पालन किया जाएगा। उन्हें पहले काम पर लौटने के लिए कहें, कोई भी किसी डॉक्टर के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करेगा। यदि उसके बाद भी कोई कठिनाई होती है, तो हमारे पास आएं, लेकिन पहले उन्हें काम पर आने दें।”

उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में लोगों को डॉक्टर से मिलने के लिए दो साल तक इंतजार करना पड़ता है। “गरीब लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता।”

न्यायालय ने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए कार्य स्थितियों में सुधार लाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम सुझाने हेतु एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है।

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