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Monday, December 23, 2024

क्या बजट 2024 में होम लोन के ब्याज और मूलधन पर कर लाभ बरकरार रहेगा?

2024 के केंद्रीय बजट से, खरीदार उम्मीद कर रहे हैं कि आईटी अधिनियम की धारा 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर कर लाभ 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाएगा
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय में उनकी टीम मोदी 3.0 के पहले पूर्ण 2024 केंद्रीय बजट में सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव देने के लिए रात-दिन एक कर रही है, लोगों, कंपनियों और निवेशकों के बीच उम्मीदें बढ़ रही हैं कि इसमें से किसे क्या मिलेगा।

कई उम्मीदों के बीच, एक उम्मीद यह है कि बजट 2024 में आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत गृह ऋण ब्याज पर कर लाभ 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाएगा।

कई आवास कम्पनियों के साथ-साथ वित्तीय विशेषज्ञ भी गृह ऋण मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए एक अलग अनुभाग की मांग कर रहे हैं, जिसमें कर कटौती सीमा 3 लाख रुपये तक हो।

जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि वर्तमान में गृह ऋण की मूल राशि धारा 80सी के तहत कटौती का हिस्सा है, जिसके तहत व्यक्ति आवास ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के रूप में भुगतान की गई राशि पर कर कटौती के लिए पात्र है।

धारा 80सी के अंतर्गत, जिसमें पहले से ही कई अन्य कर छूटें सम्मिलित हैं, कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकता है।

भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण अनुभव कर रहा है। अवसरों में से एक प्रमुख है किफायती आवास की बढ़ती मांग, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) जैसी सरकारी पहलों से बढ़ावा मिल रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा अपनाए गए अन्य उपायों में आवास ऋण ब्याज पर कर छूट में वृद्धि, 2 करोड़ रुपये तक के लेनदेन के लिए कर राहत, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की अधिसूचना रद्द करने की योजना को लागू करना तथा रुकी हुई आवास परियोजनाओं के लिए किफायती एवं मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो (एसडब्ल्यूएएमआईएच) योजना को लागू करना शामिल है, जिसके कारण मांग में वृद्धि हुई है।

केंद्रीय बजट 2024-25 से अपेक्षाओं पर केयरएज की रिपोर्ट के अनुसार, “रियल एस्टेट क्षेत्र अब मांग को और बढ़ावा देने के लिए किफायती आवास, उद्योग का दर्जा और अतिरिक्त कर प्रोत्साहन के लिए पुनरुद्धार रणनीति चाहता है।”

जेएम फाइनेंशियल ने अपने केंद्रीय बजट पूर्वावलोकन में कहा, “गृह ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए कटौती की सीमा मौजूदा 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाई जाएगी।”

इस बीच, इंडसलॉ के लोकेश शाह ने कहा: “व्यक्तिगत करदाताओं को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2024-25, मोदी सरकार 3.0 का बजट, एक उम्मीद की किरण होगा। सरकार द्वारा नई कर व्यवस्था को अपनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाने के कारण, बजट के अधिक आकर्षक होने की उम्मीद है, जिसमें आवास किराया भत्ता, गृह ऋण पर ब्याज में कटौती या नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती की सीमा में बदलाव जैसे लाभ शामिल हैं।”

शाह ने कहा, “फिलहाल, सभी वेतनभोगी व्यक्तियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती की अनुमति है। यह राशि 2018 में निर्धारित की गई थी। मुद्रास्फीति मानक कटौती की सीमा में वृद्धि की मांग करती है। यह पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों के तहत करदाताओं के लिए राहत होगी।”

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