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Thursday, January 9, 2025

चेन्नई छात्रा यौन उत्पीड़न: हाई कोर्ट ने एसआईटी जांच के निर्देश दिए, पीड़िता को 25 लाख रुपये मुआवजा दें

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में यहां अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में एक महिला छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए शनिवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया। एसआईटी की तीनों सदस्य महिला आईपीएस अधिकारी होंगी. अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायण की पीठ ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

पीठ ने आगे कहा कि पीड़िता की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अन्ना यूनिवर्सिटी को उनसे कोई फीस नहीं लेनी चाहिए.

हाल ही में प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसर में महिला का यौन उत्पीड़न किया गया था, जिस पर विपक्षी दलों और नागरिक समाज ने व्यापक आक्रोश व्यक्त किया था। घटना के सिलसिले में अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

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