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Tuesday, December 24, 2024

जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक एसआईटी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया

कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामला: कर्नाटक यौन शोषण मामले में मुख्य आरोपी और जनता दल-सेक्युलर (जेडी-एस) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार को जर्मनी के म्यूनिख से आने के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट से एसआईटी के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। फ्लाइट म्यूनिख से लगभग 4.10 बजे (भारतीय समयानुसार) रवाना हुई और लगभग 1.10 बजे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। कर्नाटक एसआईटी के अधिकारी उनके आगमन पर उन्हें हिरासत में लेने के लिए एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे।

प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को कर्नाटक में मतदान के दिन देश छोड़कर भाग गया था और 34 दिनों से किसी अज्ञात स्थान पर छिपा हुआ है। उसने एक वीडियो में दावा किया कि वह 31 मई को सुबह 10 बजे जांच अधिकारियों के सामने पेश होगा। उसके खिलाफ अदालत द्वारा जारी वारंट और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इस बीच, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एसआईटी अधिकारियों ने बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी. दयानंद से भी मुलाकात की।

प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी पर लाइव अपडेट यहां देखें:

1:22 AM: कर्नाटक यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी अधिकारियों ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया है।

01:00 AM: जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। यौन शोषण मामले में एसआईटी रेवन्ना को गिरफ्तार करने जा रही है।

12:45 AM: एटीसी द्वारा लैंडिंग क्लीयरेंस नहीं दिए जाने के कारण प्रज्वल रेवन्ना को ले जाने वाली फ्लाइट कम से कम 20 मिनट देरी से उड़ान भरेगी। उनके रात 1 बजे के आसपास उतरने की उम्मीद है।

प्रज्वल पर क्या आरोप हैं?

जेडी(एस) के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार प्रज्वल (33) पर महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। यौन शोषण के मामले तब सामने आए जब 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से पहले हासन में प्रज्वल के कथित अश्लील वीडियो वाले कई पेन ड्राइव प्रसारित किए गए।

जेडी(एस) सांसद के खिलाफ आरोप दायर

एसआईटी ने प्रज्वल के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 376 (2) एन (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करना), 506 (आपराधिक धमकी), 354 (ए) (1) (अवांछित तरीके से व्यवहार करना, स्पष्ट यौन व्यवहार, यौन एहसान की मांग करना), 354 (बी) (महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करना), और 354 (सी) (चुपके से देखना, किसी महिला की सहमति के बिना उसकी निजी हरकत की तस्वीर लेना), साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप दायर किए हैं।



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