आरजी कर बलात्कार-हत्या मामला: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक नामित अदालत ने कॉलेज परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से संबंधित मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत देने से इनकार कर दिया।
एक नामित सीबीआई अदालत ने इनकार करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ आरोप की प्रकृति और गंभीरता गंभीर है और साबित होने पर मृत्युदंड हो सकता है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में सबूतों से कथित छेड़छाड़ और एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया था।
25 सितंबर को दिए अपने आदेश में अदालत ने कहा कि केस डायरी से ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच की प्रक्रिया पूरे जोरों पर है.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस डे, जिन्होंने घोष की जमानत याचिका खारिज कर दी, ने कहा कि आरोप की प्रकृति और गंभीरता गंभीर है और यदि साबित हो जाता है, तो यह मृत्युदंड को आकर्षित कर सकता है। इसे दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में सौंपा जाता है।
न्यायाधीश ने कहा कि अदालत की राय है कि ”आरोपी को जमानत पर रिहा करना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला अन्याय होगा.” उन्होंने आदेश में कहा कि कोई व्यक्ति दूसरों की मदद से अपराध कर सकता है और वहां अन्य अभियुक्तों को घटना स्थल पर उपस्थित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने अभिजीत मंडल की जमानत याचिका भी खारिज कर दी. इसने 30 सितंबर तक दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत के लिए सीबीआई की प्रार्थना स्वीकार कर ली।
घोष के वकील ने यहां सियालदह अदालत में न्यायाधीश के समक्ष दावा किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था और जैसा कि आरोप लगाया गया है, अपराध करने के लिए उनकी ओर से कोई कार्य नहीं किया गया था। 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक का शव 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में गंभीर चोटों के साथ मिला था।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)