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Wednesday, December 25, 2024

बृजभूषण यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने पहलवान का बयान दर्ज किया

दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण शरण सिंह, विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​(फाइल)

नई दिल्ली:

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में शिकायतकर्ताओं में से एक महिला पहलवान का बयान दर्ज किया। उसकी गवाही एक संवेदनशील गवाह कक्ष में ली गई।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) प्रियंका राजपूत ने पीड़िता का बयान दर्ज किया। उसके बयान की आगे की रिकॉर्डिंग 10 सितंबर के लिए स्थगित कर दी गई है।

पीड़िता का बयान अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव के माध्यम से दर्ज किया गया।

सुनवाई के दौरान भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह भी मौजूद थे।

दिन में कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का बयान संवेदनशील गवाह कक्ष में दर्ज किया जाएगा। पीड़िता के बयान दर्ज करने के दौरान मीडिया को अनुमति नहीं दी जाएगी।

बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता से जिरह नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिरह का प्रावधान केवल नाबालिगों के लिए है, वयस्क पीड़ितों के लिए नहीं।

दूसरी ओर, शिकायतकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि यह पीड़ित पूरी तरह से कमजोर गवाह के प्रावधान के अंतर्गत आता है।

इससे पहले, डीसीपी नई दिल्ली ने अदालत में पेश होकर कहा कि सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। कुछ गलतफहमी हुई थी और उसे ठीक कर लिया गया है।

बयान दर्ज होने के बाद डीसीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए कार्यवाही में शामिल हुए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि जब तक गवाहों के बयान पूरे नहीं हो जाते, तब तक सुरक्षा वापस लेने की कोई योजना नहीं है।

जनवरी 2023 में कुछ महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण और धमकी देने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था।

दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)

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