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Tuesday, December 24, 2024

बृज भूषण यौन उत्पीड़न मामला: पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ मुकदमा शुरू करेगी अदालत, अभियोजन पक्ष के गवाहों को तलब किया

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण और विनोद तोमर के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में 26 जुलाई से मुकदमा शुरू करने और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) प्रियंका राजपूत ने गुरुवार को अभियोजन पक्ष के दो गवाहों को 26 जुलाई के लिए समन जारी किया।

इस बीच, बृज भूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने बृज भूषण शरण सिंह की विदेश यात्रा और होटलों में ठहरने से संबंधित कुछ दस्तावेजों, सीडीआर आदि को लेकर अधिकारियों के विवरण के साथ एक नया आवेदन दायर करने की छूट के साथ आवेदन वापस ले लिया। अदालत ने 21 मई को औपचारिक रूप से बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय किए। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का दावा किया। अदालत ने 10 मई को उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था।

10 मई को न्यायालय ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा नेता बृज भूषण सिंह और तोमर के खिलाफ कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ‘आरोप तय करने’ का आदेश दिया था। आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने कहा था कि बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

कोर्ट ने बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354 और 354 ए (आईपीसी) के तहत आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई। दो महिलाओं के आरोपों पर धारा 506 (भाग 1) के तहत भी उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। हालांकि, कोर्ट ने छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बृज भूषण को बरी कर दिया, कोर्ट ने कहा।

अदालत ने एक महिला के आरोप पर दूसरे आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 506 (भाग 1) के तहत आरोप तय किए और उसके खिलाफ लगाए गए बाकी आरोपों से उसे बरी कर दिया। बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया है कि दोनों आरोपियों को ‘गिरफ्तारी के बिना’ मुकदमे के लिए आरोपित किया जाता है क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत निर्देशों का पालन किया है।

आरोप पत्र में आगे कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, बृज भूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के “अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए।” मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट में 44 गवाहों के बयान और सीआरपीसी 164 के तहत छह बयान दर्ज किए गए।

दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र में कई तस्वीरें भी पेश की हैं, जिनमें घटनाओं के दौरान खींची गई तस्वीरें भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया है कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की “अब तक की जांच” के आधार पर, सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के “अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें दंडित किया जा सकता है।”

आरोपपत्र में कहा गया है कि मामले के गवाहों ने उल्लेख किया है कि उन्होंने तत्कालीन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के शारीरिक हाव-भाव भी गलत देखे थे।
दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर पर संज्ञान लिया था।

यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया है। पहलवानों के मामले में 28 अप्रैल को पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। एक पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी और नाबालिग पहलवान के मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। दूसरी एफआईआर कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

दिल्ली पुलिस के पीआरओ सुमन नलवा ने बताया कि दोनों मामलों में पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर में जांच पूरी होने के बाद हम आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354डी और आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109/354/354ए/506 के तहत अपराधों के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर रहे हैं।

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