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Monday, December 23, 2024

समान नागरिक संहिता की ओर कदम? असम ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का फैसला किया

गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने गुरुवार को बाल विवाह को रोकने और विवाह और तलाक पंजीकरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का फैसला किया। इस बीच, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने पंचायत चुनावों और उपचुनावों से पहले पार्टी नेतृत्व के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गुरुवार शाम को गुवाहाटी में राज्य भाजपा मुख्यालय का दौरा किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री ने लिखा, “हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज #असमकैबिनेट की बैठक में हमने असम निरसन विधेयक 2024 के जरिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का फैसला किया है।”

निरस्त करने के निर्णय के पीछे के उद्देश्य को बताते हुए, सीएम ने कहा, “विवाह और तलाक के पंजीकरण में समानता लाने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने असम निरसन विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नियम, 1935 को निरस्त करना है। विधेयक को असम विधानसभा के अगले मानसून सत्र में विचार के लिए रखा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने यह भी निर्देश दिया है कि असम में मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा के अगले सत्र में विचार किया जाएगा।”

इससे पहले बुधवार को सीएम सरमा ने “बदलती जनसांख्यिकी” के मुद्दे पर अपनी चिंता दोहराई और कहा कि यह उनके लिए “जीवन और मृत्यु” का मामला है। कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए सरमा ने कहा कि 1951 में मुस्लिम आबादी 12 प्रतिशत थी और अब 40 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ‘अवैध अप्रवासी’ बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध अप्रवासी आदिवासी बेटियों से शादी कर रहे हैं, लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है। अगर कोई आदिवासी बेटी अवैध अप्रवासी से शादी करती है तो उसका शोषण रोकने के लिए भाजपा कानून बनाएगी।

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