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Tuesday, December 24, 2024

केंद्र ने बुखार, दर्द, सर्दी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 156 संयोजन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया

नई दिल्ली:

सरकार ने बुखार, जुकाम, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जीवाणुरोधी दवाओं सहित व्यापक रूप से बिकने वाली 156 फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया है कि इनसे “मानव के लिए खतरा उत्पन्न होने की संभावना है”।

एफडीसी दवाएं जिनमें एक निश्चित अनुपात में दो या अधिक सक्रिय औषधीय अवयवों का संयोजन होता है, उन्हें “कॉकटेल” दवाएं भी कहा जाता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने ‘एसेक्लोफेनाक 50एमजी पैरासिटामोल 125एमजी टैबलेट’ पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो शीर्ष फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित दर्द निवारक दवाओं के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले लोकप्रिय संयोजनों में से एक है।

सूची में मेफेनामिक एसिड पैरासिटामोल इंजेक्शन, सेट्रीजीन एचसीएल पैरासिटामोल फिनाइलफ्रीन एचसीएल, लेवोसेट्रीजीन फिनाइलफ्रीन एचसीएल पैरासिटामोल, पैरासिटामोल क्लोरफेनिरामाइन मैलेट फेनिल प्रोपेनोलामाइन और कैमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 25 मिलीग्राम पैरासिटामोल 300 मिलीग्राम भी शामिल हैं।

केंद्र ने पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के संयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रामाडोल एक ओपिओइड-आधारित दर्द निवारक है।

अधिसूचना में कहा गया है, “केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा के उपयोग से मानव को खतरा होने की संभावना है, जबकि उक्त दवा के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।”

इसमें कहा गया है कि इस मामले की जांच केंद्र द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी, जिसने इन एफडीसी को “तर्कहीन” माना था।

इसमें आगे कहा गया है कि शीर्ष पैनल औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) ने भी इन एफडीसी की जांच की और सिफारिश की कि “इन एफडीसी में निहित अवयवों का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है”।

अधिसूचना में कहा गया है, “एफडीसी से मानव को खतरा हो सकता है। इसलिए व्यापक जनहित में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26 ए के तहत इस एफडीसी के निर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।”

इसमें कहा गया है, “उपर्युक्त को देखते हुए, मरीजों पर इसके किसी भी तरह के उपयोग के लिए किसी भी तरह का विनियमन या प्रतिबंध उचित नहीं है। इसलिए, केवल धारा 26ए के तहत प्रतिबंध की सिफारिश की जाती है।”

डीटीएबी की सिफारिशों के बाद अधिसूचना में कहा गया कि “केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि देश में मानव उपयोग के लिए उक्त दवा के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाना जनहित में आवश्यक और समीचीन है।”

सूची में कुछ ऐसे उत्पाद भी शामिल हैं जिन्हें कई दवा निर्माताओं ने पहले ही बंद कर दिया है।

सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 2016 में 344 दवा संयोजनों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने कहा था कि ये दवाएं बिना वैज्ञानिक आंकड़ों के मरीजों को बेची जा रही थीं और निर्माताओं ने इस आदेश को अदालत में चुनौती दी थी।

जून 2023 में 14 एफडीसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो उन 344 दवा संयोजनों का हिस्सा थे। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में प्रतिबंधित किए गए कई एफडीसी भी उन 344 दवा संयोजनों से थे।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)

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