नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित करने की घोषणा की।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अपने हलफनामे प्रस्तुत किए हैं।
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पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को अभी तक केंद्र और एनटीए द्वारा प्रस्तुत हलफनामे नहीं मिले हैं।
अदालत ने मामले की सुनवाई 18 जुलाई के लिए निर्धारित की है।
सुप्रीम कोर्ट नीट-यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें 5 मई की परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार के आरोप शामिल हैं और इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।