मुंबई:
अभियोजन पक्ष ने मामले में अपनी अंतिम दलीलें पेश करते हुए कहा कि 2008 का मालेगांव विस्फोट सांप्रदायिक दरार पैदा करने और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से किया गया था। इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे।
इस मामले में अंतिम बहस, जिसमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं, घटना के लगभग 16 साल बाद गुरुवार को शुरू हुई।
29 सितम्बर 2008 को मालेगांव में अंजुमन चौक और भीकू चौक के बीच स्थित शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने रात्रि 9:35 बजे हुए बम विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई तथा 101 लोग घायल हो गए।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह विस्फोट एक मोटरसाइकिल (जो कथित तौर पर भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर की है) में लगे एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण द्वारा किया गया था।
एक आरोपी समीर कुलकर्णी के खिलाफ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। ठाकुर और पुरोहित के अलावा मामले में अन्य आरोपी मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी हैं। सभी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मुकदमा चल रहा है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने विशेष सरकारी वकील अविनाश रसाल और अनुश्री रसाल की ओर से पेश होते हुए कहा, “यह रमजान का पवित्र महीना था और नवरात्रि उत्सव शुरू होने वाला था। लोगों को आतंकित करने और जान-माल की हानि करने के इरादे से साजिशकर्ताओं ने विस्फोट किए। यह विस्फोट समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करने, सांप्रदायिक दरार पैदा करने और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से किया गया था।”
इस मामले की जांच शुरू में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) द्वारा की गई थी, उसके बाद इसे केंद्रीय एजेंसी एनआईए को सौंप दिया गया था।
अंतिम दलील में अभियोजन पक्ष ने एटीएस जांच का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया था कि आरोपी पुरोहित कश्मीर में अपनी तैनाती पूरी करने के बाद वहां से आरडीएक्स अपने साथ लाया था और उसे अपने घर में रखा था।
एनआईए की अंतिम दलील में कहा गया कि एटीएस जांच में आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी के नासिक स्थित घर में आरडीएक्स के अवशेष मिले थे, जहां बम तैयार किया गया था और ठाकुर ने पूरी जानकारी के साथ बम विस्फोट के लिए अपनी मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई थी।
एनआईए ने जांच अपने हाथ में लेने के बाद 2016 में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें उसने ठाकुर और तीन अन्य आरोपियों- श्याम साहू, प्रवीण ताकलकी और शिवनारायण कलसांगरा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और उन्हें मामले से बरी करने की मांग की थी।
हालांकि, एनआईए अदालत ने केवल साहू, कलसांगरा और ताकलकी को बरी किया तथा फैसला सुनाया कि ठाकुर को मुकदमे का सामना करना होगा।
उस समय, विशेष अदालत ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत लगे आरोपों को हटा दिया था।
विशेष अदालत ने 30 अक्टूबर 2018 को सात आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी के तहत आरोप तय किए थे।
आरोपियों पर यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य करना) और 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रचने) और आईपीसी की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 153 (ए) (दो धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मुकदमा चल रहा है।
आरोप तय होने के बाद, 2018 में पहले गवाह की जांच के साथ मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही की रिकॉर्डिंग पिछले साल सितंबर में पूरी हुई थी।
अंतिम बहस शुक्रवार को जारी रहेगी।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)